टूरिस्ट गाड़ियों को 2 माह में एक बार अपने राज्य ले जाना जरूरी, परिवहन मंत्रालय ने लगाई नई शर्त

टूरिस्ट गाड़ियों को अब 60 दिनों के भीतर कम से कम एक बार अपने पंजीकरण वाले राज्य में जरूर लौटना पड़ेगा। ऐसा न करने पर उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में यह शर्त लगाए जाने से ट्रांसपोर्टरों में नाराजगी है।  

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