10 साल की कैद और 10 करोड़ जुर्माना, संसद में सोमवार को आएगा पेपर लीक संशोधन बिल
मौजूदा कानून में व्यक्तिगत रूप से शामिल लोगों के लिए तीन से पांच साल तक की कैद का प्रावधान है, जबकि संगठित रूप से धोखाधड़ी और प्रश्नपत्र लीक जैसे अपराधों में शामिल लोगों के लिए पांच से 10 साल तक की कैद और कम से कम एक करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। from Latest India News, India News In Hindi, National News in Hindi (देश न्यूज़) - इंडिया न्यूज़, भारत की ताज़ा खबरें https://ift.tt/mPo0NRW