एससी एसटी एक्ट के तहत सिर्फ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना अपराध नहीं, SC ने समझाया

कानून के तहत जो कोई भी, SC या ST का सदस्य न होते हुए जानबूझकर किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को सार्वजनिक स्थान पर अपमानित करने के इरादे से अपमानित करता है या डराता है, किसी SC या ST के सदस्य को सार्वजनिक स्थान पर जाति के नाम से गाली देता है, वह दंडनीय अपराध है।

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