घटनास्थल पर मौजूद हैं इसका मतलब ये नहीं कि अपराधी बन गए, सुप्रीम कोर्ट ने किया स्पष्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले को लेकर जेल में बंद 12 आरोपियों को रिहा कर दिया है। इस दौरान कोर्ट ने कहा है कि महज घटनास्थल पर मौजूदगी इसका प्रमाण नहीं है कि शख्स गैरकानूनी रूप से एकत्र भीड़ का हिस्सा है।

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