SIR कब कराना है, यह अदालत तय नहीं कर सकती; SC से बोला चुनाव आयोग

अदालत द्वारा तय अंतराल पर संशोधन का आदेश देना आयोग की पूर्ण संवैधानिक शक्तियों में हस्तक्षेप होगा। कानून में किसी निश्चित समयावधि का प्रावधान नहीं है, आयोग परिस्थितियों के अनुसार इसके लिए स्वतंत्र है।

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