दोबारा पास करा कर भेजे गए बिल को राष्ट्रपति के पास नहीं भेज सकते हैं राज्यपाल: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस विषय में बड़ी टिप्पणी की है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि राज्यपाल विधानसभा से विधेयक वापस आने के बाद उसे राष्ट्रपति को नहीं भेज सकते।
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