कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने की प्रक्रिया तेज, संसद में प्रस्ताव लाने की तैयारी
भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(4) के अनुसार, किसी भी न्यायाधीश को केवल दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव को पास कराना अनिवार्य है।
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