अनुसूचित जनजाति की महिला को पिता की संपत्ति में हिस्सा पाने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। न्यायालय ने आगे यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 15(1) में कहा गया है कि सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।

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