राज्य के हाथ में असाधारण शक्ति, संयम से करें प्रयोग; एहतियातन हिरासत पर सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत ने कहा, ‘एहतियातन हिरासत का प्रावधान राज्य के हाथों में असाधारण शक्ति है, जिसका संयम से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यह प्रावधान किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को भविष्य में किसी अपराध की आशंका के आधार पर सीमित करता है।'

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