हाईकोर्ट में नियुक्त किए जाएं अस्थायी जज; SC ने बताया- क्या होगा इनका काम
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश संजीव खन्ना, न्यायधीश बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालयों में अपराध से संबंधित अपीलों का निस्तारण पर्याप्त नहीं हो पा रहा है।
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