अनुकंपा पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पति की मौत के बाद नौकरी पाने वाली बहू को सास को देना होगा गुजारा

जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। बेंच ने फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें महिला को अपनी सास को हर महीने 10 हजार रुपये देने के आदेश जारी किए गए हैं।

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