स्कूल की लड़की के रेप का आरोपी नाबालिग मगर वयस्क की तरह चलेगा केस, हाई कोर्ट ने क्यों सुनाया फैसला
अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि पीड़िता 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। आरोपी 11वीं का स्टूडेंट था। उसके दोस्तों में कुछ नाबालिग और वयस्क भी शामिल थे। वे पीड़िता को चॉकलेट में नशीला पदार्थ मिलाकर देते रहे और 10 महीने तक उसका यौन शोषण किया।
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