रेलवे है चोरी के लिए जिम्मेदार, अब सामान गंवाने वाले यात्री को मिलेगा 4 लाख रुपये का मुआवजा

NCDRC का कहना है कि यात्री ने अपने सामान की सुरक्षा के लिए 'उचित सावधानी' बरती थी और TTE आरक्षित कोच में बाहरी लोगों को आने से रोकने की अपनी जिम्मेदारी में असफल रहे। इसके बाद आयोग ने यात्री को 4.7 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश जारी किए।

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