विधवा को मेकअप की क्या जरूरत, पटना हाईकोर्ट की इस बात पर भड़का सुप्रीम कोर्ट; लगाई फटकार
पीठ ने अपने फैसले में कहा, 'हमारे विचार में, उच्च न्यायालय की टिप्पणी न केवल कानूनी रूप से असमर्थनीय है, बल्कि अत्यधिक आपत्तिजनक भी है। इस प्रकार की व्यापक टिप्पणी कानून की अदालत से अपेक्षित संवेदनशीलता और तटस्थता के अनुरूप नहीं है…।
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