चुनाव आयोग से शरद पवार को बड़ी राहत, पार्टी को चंदा स्वीकार करने की मिली इजाजत

आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की प्रासंगिक धाराओं के तहत पार्टी को छूट दी। एनसीपी- शरद गुट सरकारी कंपनी के अलावा किसी भी व्यक्ति या कंपनी से स्वैच्छिक राशि को स्वीकार कर सकती है।

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