पैर में लगी चोट देख डॉक्टर्स बोले मामूली चोट है; दो दिन बाद हो गई मौत; अब FIR दर्ज

पुलिस ने बताया कि पिता की ओर से लिखित शिकायत मिलने के बाद इस मामले में 29 मई को IPC की धाराओं 279 (लापरवाही से वाहन चलाना), 304ए (लापरवाही से मौत) और 337 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

from हिंदी समाचार, Today Latest News, India Hindi News, National Breaking News - Hindustan https://ift.tt/szOiapZ

Comments

Popular posts from this blog

यात्रियों की मौज, कश्मीर के लिए चलाई जाएगी हीटर वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन; जानें खासियत

'पाकिस्तान से आतंकवाद का खतरा है', F-16 पैकेज पर अमेरिका ने जयशंकर के सामने दी सफाई