पैर में लगी चोट देख डॉक्टर्स बोले मामूली चोट है; दो दिन बाद हो गई मौत; अब FIR दर्ज

पुलिस ने बताया कि पिता की ओर से लिखित शिकायत मिलने के बाद इस मामले में 29 मई को IPC की धाराओं 279 (लापरवाही से वाहन चलाना), 304ए (लापरवाही से मौत) और 337 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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