सरकारी नौकरी में प्रमोशन अधिकार नहीं, संविधान ने भी तय नहीं किया है मापदंड: सुप्रीम कोर्ट
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि विधायिका या कार्यपालिका रोजगार की प्रकृति और उम्मीदवार से अपेक्षित कार्यों के आधार पर प्रमोशन के पदों पर रिक्तियों को भरने की विधि तय कर सकती है।
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