सरकारी नौकरी में प्रमोशन अधिकार नहीं, संविधान ने भी तय नहीं किया है मापदंड: सुप्रीम कोर्ट

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि विधायिका या कार्यपालिका रोजगार की प्रकृति और उम्मीदवार से अपेक्षित कार्यों के आधार पर प्रमोशन के पदों पर रिक्तियों को भरने की विधि तय कर सकती है।

from हिंदी समाचार, Today Latest News, India Hindi News, National Breaking News - Hindustan https://ift.tt/ngtsMw5

Comments

Popular posts from this blog

अफगानिस्तान को भारत देगा बीज, तकनीक और… शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान

ऑपरेशन सिंदूर रात में ही क्यों किया, अटैक के लिए कौन सा समय था अच्छा; CDS अनिल चौहान ने खोले राज

'आतंकवाद को समर्थन और जाकिर नाइक का स्वागत, ऐसे कैसे होगी शांति', पाकिस्तान से बोला भारत