अविवाहित और विधवा बेटी मृत पिता की संपत्ति की हकदार, तलाकशुदा नहीं : दिल्ली हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा, ''हालांकि, परिस्थिति कितनी भी जटिल क्यों न हो लेकिन एचएएमए के तहत उसे 'आश्रित' परिभाषित नहीं किया गया है और वह अपनी मां तथा भाई से गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है।''

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