अविवाहित और विधवा बेटी मृत पिता की संपत्ति की हकदार, तलाकशुदा नहीं : दिल्ली हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा, ''हालांकि, परिस्थिति कितनी भी जटिल क्यों न हो लेकिन एचएएमए के तहत उसे 'आश्रित' परिभाषित नहीं किया गया है और वह अपनी मां तथा भाई से गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है।''
from हिंदी समाचार, Today Latest News, India Hindi News, National Breaking News - Hindustan https://ift.tt/xYFQXbd
from हिंदी समाचार, Today Latest News, India Hindi News, National Breaking News - Hindustan https://ift.tt/xYFQXbd
Comments
Post a Comment