रेलवे ने बच्चों के लिए यात्रा नियमों में किए बदलाव, 7 साल में कमा लिए 2800 करोड़ रुपये; पूरी रिपोर्ट
मालूम हो कि रेल मंत्रालय ने 31 मार्च, 2016 को घोषणा की थी कि रेलवे 5 साल और 12 साल के बीच उम्र वाले बच्चों के लिए पूरा किराया वसूल करेगा, अगर उन्हें आरक्षित कोच में अलग बर्थ या सीट चाहिए।
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