रेलवे ने बच्चों के लिए यात्रा नियमों में किए बदलाव, 7 साल में कमा लिए 2800 करोड़ रुपये; पूरी रिपोर्ट

मालूम हो कि रेल मंत्रालय ने 31 मार्च, 2016 को घोषणा की थी कि रेलवे 5 साल और 12 साल के बीच उम्र वाले बच्चों के लिए पूरा किराया वसूल करेगा, अगर उन्हें आरक्षित कोच में अलग बर्थ या सीट चाहिए।

from हिंदी समाचार, Today Latest News, India Hindi News, National Breaking News - Hindustan https://ift.tt/SNr3FpU

Comments

Popular posts from this blog

दिल्ली हिंसा: दंगाइयों से नुकसान वसूलने की तैयारी, अब तक 179 अरेस्ट

'पाकिस्तान से आतंकवाद का खतरा है', F-16 पैकेज पर अमेरिका ने जयशंकर के सामने दी सफाई