राज्यों की जिम्मेदारी, आईटी एक्ट की निरस्त धारा 66ए के तहत न दर्ज करें केस, केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में जवाब

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर यह बताया है कि यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की ड्यूटी है कि वे सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी कानून की रद्द की जा चुकी धारा 66ए के तहत केस दर्ज करना बंद...

from Live Hindustan Rss feed https://ift.tt/3zUT2BN

Comments

Popular posts from this blog

दिल्ली हिंसा: दंगाइयों से नुकसान वसूलने की तैयारी, अब तक 179 अरेस्ट

'पाकिस्तान से आतंकवाद का खतरा है', F-16 पैकेज पर अमेरिका ने जयशंकर के सामने दी सफाई